रुद्रपुर। एफटीसी विशेष न्यायालय, रुद्रपुर की अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य ने एक चर्चित पॉक्सो मामले में आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। मामला थाना सितारगंज क्षेत्र का था, जिसमें अनिल उर्फ आर्यन और रवि के खिलाफ वर्ष 2019 में 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और बलात्कार के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 384/2019 दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोप लगाया था। हालांकि, लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन आरोपियों के विरुद्ध आरोप साबित करने में विफल रहा।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सबूतों के अभाव में दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है।


