सड़क हादसे में बेटे की मौत पर न्यायाधिकरण का फैसला, बीमा कंपनी देगी 16.5 लाख मुआवजा; साक्षात्कार को जा रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान हुई थी मौत।

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रुद्रपुर। सड़क दुर्घटना में बेटे की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने पीड़ित दंपत्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को 16.5 लाख रुपये हर्जाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिदायत अली के अनुसार ट्रांजिट कैंप निवासी शीला देवी और रामभरोसे ने सड़क दुर्घटना बीमा दावा याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि उनका 21 वर्षीय बेटा आकाश एक निजी संस्थान में नौकरी करता था और परिवार की जीविका का मुख्य सहारा था।

बताया गया कि 15 अक्टूबर 2020 को आकाश अपनी बाइक से सिडकुल पंतनगर स्थित एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार देने जा रहा था। इसी दौरान अडखेडा भगंदर रोड के पास तेज रफ्तार ट्रक (यूके 04 सीए 3412) ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 18 अक्टूबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने उपचार में लाखों रुपये खर्च होने की बात भी अदालत को बताई। मामले की सुनवाई के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित दंपत्ति को 16.5 लाख रुपये मुआवजा सात प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।

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