मोबाइल लूट के मामले में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा 

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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालत ने मोबाइल लूट के प्रकरण में अदालत ने दो आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक अभियोजन अधिकारी पीसी चंदोला व गुलफ्सा ने बताया कि सुधीर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 28 जून 2017 को वह शाम साढ़े सात बजे ड्यूटी से लौट रहा था कि सिडकुल मुख्य मार्ग पर फोन से बात कर रहा था कि तभी बाइक पर सवार दो युवक आते है और झपट्टा मार कर मोबाइल लूट लेते है। प्रकरण में पुलिस ने माधोटांडा पीलीभीत निवासी सूजन वर्मन और ट्रांजिट कैंप निवासी सुशांत वर्मन को गिरफ्तार किया था। प्रकरण की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालत में हु ई। जहां सहायक अभियान अधिकारी ने अदालत के सामने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्त को जेल में बिताने को ही सजा मनाते हुए दो दो हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही आदेशित किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करा ई। तो दो-दो माह का कारावास की सजा होगी।

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