नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने किया सन्देह के लाभ में दोषमुक्त

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रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। यह मामला जसपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत 22 मार्च 2023 को एक नाबालिग किशोरी की गुमशुदगी से हुई थी।

पीड़िता के पिता ने थाना जसपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 22 मार्च 2023 को घर से जनसेवा केंद्र में अपने बैंक खाते की जानकारी लेने गई थी, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा, जिस पर पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए कुछ दिनों बाद किशोरी को दिल्ली से बरामद किया। बरामदगी के बाद पुलिस ने हरियाणा के रोहतक जिले के थाना अर्बन स्टेट अंतर्गत ग्राम बोहर निवासी ललित उर्फ अंकित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 24 मई 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों का अदालत ने बारीकी से परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने साक्ष्यों में पर्याप्त मजबूती न पाए जाने पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए 29 जनवरी को दोषमुक्त कर दिया।

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