रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार पांडेय ने बताया कि मामला 19 जुलाई 2022 का है, पीड़िता के पिता ने थाना सितारगंज में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी 15 वर्षीय पुत्री कक्षा छह में पढ़ती थी। आरोपी शिक्षक चितरंजन सरकार ने उसे कार्यालय में बुलाकर अश्लील हरकत करने शुरू कर दी थी। छात्रा के शोर मचाने पर अन्य विद्यार्थियों को आते देख धमकी देते हुए छोड़ दिया था। छात्रा ने घर आकर माता-पिता को घटना के बारे में बताया तो पिता ने थाने में आकर तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ़्तार कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को पॉक्सो न्यायाधीश ने आरोपी शिक्षक चितरंजन सरकार को 5 वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता छात्रा को मिलेगी।