मेडिकल परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस भी जारी किया है।
रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है. उन पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे तीन हाई कोर्ट कार्यवाही पर रोक लगा थी।
याचिकाओं में कई गई थी स्वतंत्र जांच की मांग
इन याचिकाओं में परीक्षा के आयोजन, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने नीट-यूजी आयोजित करने वाली संस्था NTA द्वारा दायर चार स्थानांतरण याचिकाओं और इसी तरह की शिकायतें उठाने वाली 11 अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।
बता दें कि पिछले कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि मामूली लापरवाही के मामले में भी पूरी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी की ओर से 0.001 फीसगी भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की शुरुआत में आए थे।