उधमसिंह नगर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी सुनील पाल को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
मामला थाना सितारगंज क्षेत्र का था, जहां 15 जून 2023 को पीड़िता की मां ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी सुनील पाल को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन कोर्ट में पीड़िता और उसकी मां दोनों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और अपने पुराने बयानों से पलट गईं।
मेडिकल और FSL रिपोर्ट में भी किसी प्रकार के बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने कहा कि अभियोजन अपने आरोपों को “युक्तियुक्त संदेह से परे” साबित करने में असफल रहा।
इसलिए विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने 17 जुलाई 2025 को आरोपी सुनील पाल को धारा 363, 366, 376(3) भादंसं एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ)/6 से दोषमुक्त कर दिया।




