*”बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे” लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाब जेल में बनाया था बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लान।*

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महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की जांच और पूछताछ में कई ऐसे राज खुल रहे हैं, जिन्हें जानकर हैरानी होगी. बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात लगभग कंफर्म हो गई है. क्राइम ब्रांच को आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वो लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे, जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी।

इन चारों आरोपियों में से तीन आरोपी एक साथ पंजाब के एक जेल में कैद थे. वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के सदस्य से शूटर्स की पहचान हुई. इसके चलते तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए. इसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को ढाई लाख रुपये की सुपारी मिली.

14 हजार रुपये के किराये पर लिया था घर

शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50-50 हजार रुपये बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया. पूछताछ में शूटर्स ने यह भी बताया कि एक महीने पहले (2 सितंबर को) मुंबई के कुर्ला इलाके में शूटर्स ने एक किराये का घर लिया था. इसके लिए हर महीने 14 हजार रुपये का रेंट भर रहे थे.

सलमान खान फायरिंग मामले में भी यही था प्लान

क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी भी इसी तरह से किराये के घर में रह कर रेकी करते थे और फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था. अब मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए उज्जैन (मध्य प्रदेश), दिल्ली, और हरियाणा में क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमें रवाना हुई हैं.

बाबा सिद्दीकी के आवास पर चल रही पूछताछ

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सिद्दीकी परिवार का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर गए थे. यहां वॉचमैन और सोसायटी में काम करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है.

19 और 23 साल के शूटर्स

मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जो FIR दर्ज की है, उसमें पकड़े गए दो आरोपियों के नाम दर्ज हैं. 23 वर्षीय गुरमैल बलजीत सिंह हरियाणा का रहने वाला है. वहीं, उत्तर प्रदेश का धर्मराज राजेश कश्यप है जो महज 19 साल का है. बीएनएस की धारा 103 (1), 109, 125 और 3(5) के तहत एफआईआर फाइल की गई है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3, 25, 5 और 27 के अलावा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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