पत्नी से मारपीट के आरोप में एक साल कारावास की सजा

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अल्मोड़ा।पत्नी से मारपीट, जान से मारने की धमकी और शांति भंग के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वर्ष 2024 में पूजा निवासी भरतौला ने देघाट थाने ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहना था कि उसका विवाह वर्ष 2013 में मुकेश चंद के साथ हुआ था। आरोप लगाया कि विवाह के कुछ समय बाद से ही पति मुकेश ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव में आती सास के साथ भी मारपीट होने लगी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। सब कुछ झेलने के बाद भी पति के व्यवहार में सुधार नहीं आया। महिला ने पुलिस से करवाई की मांग कर मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा तो कोर्ट ने पति मुकेश चंद को दोषी पाया और पति को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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