गदरपुर में वर्ष 2022 में हुए सड़क हादसे के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रुद्रपुर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण ने मृतक सलीम के परिजनों को ₹14,74,636 मुआवज़ा देने का आदेश पारित किया है। यह हादसा 8 जनवरी 2022 को तब हुआ, जब सलीम न्यूक्लोटेक दवा फैक्ट्री के पास सवारी का इंतजार कर रहे थे। रुद्रपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे कैंटर (HR-55 AJ-2077) ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वाहन उनके ऊपर ही पलट गया। हादसे में सलीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
मृतक की पत्नी परवीन, छह पुत्रियों और माता-पिता ने मिलकर दावा अधिकरण में याचिका दाखिल की थी। परिजनों ने बताया कि सलीम बढ़ई का काम करते थे और लगभग 15 हजार रुपये मासिक कमाते थे। पूरा परिवार उन्हीं पर आश्रित था। याचिका में 18 लाख रुपये प्रतिकर की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने कई आपत्तियाँ उठाईं, लेकिन चालक और वाहन स्वामी के जवाब न देने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिकरण ने माना कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई और मृतक के परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए प्रतिकर आवश्यक है।
फैसले में न्यायाधिकरण ने प्रतिकर राशि का भुगतान 45 दिनों में करने का निर्देश दिया है। अवयस्क पुत्रियों की पूरी राशि उनकी वयस्कता तक एफडी में जमा की जाएगी। वहीं, पत्नी परवीन के 5 लाख रुपये भी सावधि जमा होंगे, ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके।
यह फैसला सड़क दुर्घटना पीड़ित परिवारों को न्याय और राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



