Spread the love

रूद्रपुर। द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पॉच वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शुक्ला मण्डल ने रूद्रपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12-08-2020 की दोपहर उसके ससुर रोबिन हीरा उर्फ़ रवि हीरा घर से गये थे पर लौट कर नहीं आये ।अपराह्न क़रीब साढ़े तीन बजे एक व्यक्ति ने आकर बताया कि वे डिवाइन पार्क से छतरपुर भूरारानी मार्ग पर स्थित गन्ने के खेत में गम्भीर हालत में पड़े हैं तो हम लोगों ने वहाँ पहुँच कर उनको उठाया और अस्पताल ले गए जहां क़रीब बीस दिन तक उनका ईलाज चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी तो पाया कि आदर्श इन्द्रा बंगाली कालोनी रूद्रपुर निवासी परवीन धर पुत्र जयचन्द्र धर रोबिन की पत्नी पर बुरी नज़र रखता था उसने पत्नी को धमकी दी थी कि अगर उसने ना की तो वह उसके पति की हत्या कर देगा। पत्नी ने परवीन धर की बात नहीं मानी जिस पर उसने ग़ुस्से में रोबिन उर्फ़ रवि हीरा को किसी के ज़रिए घर से बुलाकर उन पर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से उनकी गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे उनकी गर्दन आधी कट गई और वे लहुलूहान होकर गिर पड़े तो उसने समझा कि यह मर गए हैं और वह वहाँ से भाग गया ।पुलिस ने परवीन धर को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया ।उसके विरूद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने 13 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद न्यायाधीश महोदय ने परवीन धर को पॉच वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी साथ ही कहा कि जुर्माने की धनराशि में से पॉच हज़ार रुपये पीड़ित रोबिन हीरा को दिये जायें ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *