नवरात्र पर रुद्रपुर में सख्त फैसला: 19–27 मार्च तक मीट बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर जुर्माना व लाइसेंस रद्द, निगम की टीमें करेंगी सख्त निगरानी

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नवरात्र पर रुद्रपुर में मांस बिक्री पर प्रतिबंध, निगम सख्त

रुद्रपुर। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर नगर निगम रुद्रपुर ने शहर में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह प्रतिबंध 19 मार्च से 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा और पूरे नगर निगम क्षेत्र में सख्ती से लागू किया जाएगा।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह निर्णय नवरात्र के दौरान धार्मिक भावनाओं के सम्मान और शहर में सात्विक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। महापौर विकास शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखकर देवी की उपासना करते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में किसी भी प्रकार के कच्चे या पके हुए मांस का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश केवल मीट की दुकानों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर भी लागू रहेगा, जहां मांसाहारी भोजन तैयार या परोसा जाता है।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रवर्तन टीमें शहर में लगातार गश्त करेंगी। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को प्रभावित करना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और धार्मिक आस्था को बनाए रखना है।

नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस निर्णय का पालन करें और नवरात्र के दौरान शहर में शांति, स्वच्छता और आध्यात्मिक माहौल बनाए रखने में सहयोग दें।

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