बैंक की लापरवाही पर स्थायी लोक अदालत सख्त, पीड़ित को 1.32 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश

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स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर से उपभोक्ताओं के हित में एक अहम आदेश सामने आया है। स्थायी लोक अदालत ने बैंक की लापरवाही को मानते हुए पीड़ित को 1 लाख 32 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रुद्रपुर निवासी अमर सिंह द्वारा स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर में बैंक के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि बैंक द्वारा सावधि जमा (एफडी) की राशि का समय पर भुगतान नहीं किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बैंक की सेवा में कमी पाई।

लोक अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बैंक द्वारा उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरती गई है। इसी के चलते बैंक को पीड़ित को 1,32,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थायी लोक अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके माध्यम से निपटाए गए मामलों में आपसी सुलह के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं, जिनके विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

लोक अदालत प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि बैंकिंग, बीमा, बिजली, पानी, परिवहन और अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित और नि:शुल्क निस्तारण के लिए स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर का सहारा लें।

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