स्थायी लोक अदालत का बड़ा फैसला, आईसीआईसीआई लोमबार्ड को कार मालिक को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

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रुद्रपुर:

ऊधम सिंह नगर की स्थायी लोक अदालत ने बीमा विवाद के एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने ICICI Lombard General Insurance Company को कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन के बदले कार स्वामी को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।

मामला रुद्रपुर निवासी दर्शन सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने बीमा कंपनी पर दावा निपटान में लापरवाही और अनुचित अस्वीकृति का आरोप लगाते हुए स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। वादी के अनुसार 20 दिसंबर 2023 को उनका वाहन रुद्रपुर से किच्छा बाजार की ओर जा रहा था। मुमताज गेट, शिमला पिस्तौर के पास अचानक कार का बायां टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना की सूचना तत्काल बीमा कंपनी के कस्टमर केयर पर दी गई। कंपनी के निर्देशानुसार वाहन को अधिकृत वर्कशॉप में ले जाया गया और क्लेम फॉर्म भी विधिवत भरकर जमा किया गया। हालांकि, बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा चालक बदले जाने की बात सामने आई है।

मामले की सुनवाई स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह तथा सदस्यगण अब्दुल नसीम और अर्चना पीयूष पंत की पीठ ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद पीठ ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह कार स्वामी को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे।

अदालत के इस फैसले को बीमा उपभोक्ताओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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