एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त 

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रुद्रपुर। विशेष सत्र न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) ऊधम सिंह नगर ने शुक्रवार को बहुचर्चित नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी मलकीत सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

गौरतलब है कि थाना गदरपुर पुलिस ने वर्ष 2014 में सकैनिया मोड़ से मलकीत सिंह को 4 किलो डोडा चूर्ण के साथ पकड़ने का दावा किया था और उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।

 

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी ठहराने की दलील दी, जबकि बचाव पक्ष ने बरामदगी व गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस ने न तो धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पालन किया और न ही बरामदगी की वीडियोग्राफी की। साथ ही बरामद माल का वजन और गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया।

 

विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभियोजन के साक्ष्य संदेह से परे नहीं हैं, इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है। अदालत ने आरोपी के जमानती बंधपत्र निरस्त करते हुए बरामद माल को विनिष्ट करने और पुलिस की कार्यप्रणाली पर एसएसपी को रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए।

 

फैसला 28 अगस्त 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

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