मोटर दुर्घटना दावा: अदालत ने बीमा कंपनी को 26.45 लाख क्लेम देने का आदेश

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काशीपुर। वार्ड नंबर-9 रामपुरम एक्सटेंशन खड़कपुर, देवीपुरा बाजार रोड निवासी श्रेया चंचल द्वारा दायर मोटर दुर्घटना दावा याचिका पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एम.पी. तिवारी ने बताया कि श्रेया चंचल के बेटे भुवनेश कुमार, जो बीटेक की पढ़ाई के साथ 20 हजार रुपये प्रतिमाह नौकरी कर परिवार का सहारा बने हुए थे, की 29 मार्च 2023 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

 

शाम करीब साढ़े पांच बजे भुवनेश अपने मित्र अवधेश कुमार के साथ बाइक (UK 18 P 9872) से घर लौट रहा था। काशीपुर हाईवे स्थित महतोष मोड़ के पास ट्राला (UP 25 FT 1675) ने उनकी बाइक को तेज गति व लापरवाही से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल भुवनेश को कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

 

मामले में चार प्रतिवादियों को आरोपी बनाया गया था। प्रकरण की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा निवारण न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए 26.45 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

 

अदालत ने बीमा कंपनी को राशि 45 दिनों के भीतर सात फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए।

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