फर्जी वीजा बनाकर युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 11 लाख से ज्यादा की ठगी

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रुद्रपुर निवासी युवक से एजेंट ने की करोड़ों की पढ़ाई और वीजा का झांसा, नकली वीजा पकड़ में आने पर खुला मामला

 

रुद्रपुर।

ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर रुद्रपुर निवासी युवक और उसके परिजनों से करीब 11 लाख रुपये से अधिक की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित रमन कुमार निवासी ग्राम पक्की खमरिया, थाना रुद्रपुर ने कोतवाली में एजेंट अंकुर कुमार चावला निवासी गदरपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रमन कुमार ने वर्ष 2021 में अपने पुत्र अभय परुथी को उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने की योजना बनाई थी। इस दौरान उन्हें गदरपुर स्थित प्राइम ओवरसीज एजेंसी के संचालक अंकुर चावला का पता चला। अंकुर ने भरोसा दिलाया कि वह उनके बेटे का वीजा 100% लगवा देगा और कुल 11 लाख रुपये में यह प्रक्रिया पूरी कर देगा।

 

पीड़ित का आरोप है कि एजेंट ने अपने बनाए नियमों के अनुसार एक्सिस बैंक में एक खाता खुलवाया, जिसमें उसका खुद का ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया। इसी खाते से फीस जमा करने की बात कहकर हस्ताक्षरित चेकबुक और एटीएम अपने पास रख लिए। पीड़ित द्वारा समय-समय पर किश्तों में लाखों रुपये नगद व बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दिए गए।

 

एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और बीमा से जुड़ी फर्जी दस्तावेज भी दिए। फरवरी 2022 में अभय की करीब 5.67 लाख की फीस जमा करने का दावा करते हुए एक नकली वीजा भी सौंप दिया। जब परिजनों ने टिकट बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया तो पता चला कि वीजा पूरी तरह नकली और कूटरचित है।

 

रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने एजेंट से संपर्क किया तो उसने धमकी दी और कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराई तो चेक कोर्ट में लगा दूंगा और बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई।

 

रमन ने बताया कि कुल 11 लाख 6 हजार रुपये की ठगी की गई और अभी तक उनके बेटे के नाम के कई हस्ताक्षरित चेक भी एजेंट के पास हैं। मामले में कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण पीड़ित अब न्यायालय की शरण में गया और अपने अधिवक्ता कुलबीर सिंह ढिल्लों के माध्यम से न्यायालय श्रीमान के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गई जिस पर न्यायालय द्वारा मामले में संज्ञान लेकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अंकुर चावला के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं

 

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एजेंट पर IPC की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506, 34 ipc की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

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