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धारचूला क्षेत्र में नाबालिग से शादी और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा, ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आज की बड़ी खबर धारचूला से, जहां नाबालिग से शादी और दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।

घटना सितंबर 2023 की है, जब 16 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 2022 में उसकी जबरन शादी उसकी उम्र से दोगुने बड़े व्यक्ति के साथ कराई गई। शादी के तुरंत बाद रिश्तेदार की शिकायत पर बाल विवाह के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हालांकि, कुछ महीने बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गया।

जेल से छूटने के बाद आरोपी ने पीड़िता को जिला मुख्यालय बुलाया और एक कमरे में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया।

इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत में हुई। कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल

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