ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस 10 नवंबर से अभियान शुरू करने जा रही है। ओवरलोडिंग पाए जाने पर मालिक से लेकर चालक और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके लिए डीजीपी अभिनव कुमार ने बीते 10 सालों में ओवरलोडिंग के कारण हुए हादसों का ब्योरा तलब किया है। हॉट और ब्लैक स्पॉट को चिह्नित करते हुए वहां पर चेतावनी बोर्ड और अन्य उपचार करने के निर्देश भी डीजीपी ने दिए हैं।
डीजीपी अभिनव कुमार ने यह निर्देश मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में हुई क्राइम मीटिंग में दिए। उन्होंने कहा कि बड़े हादसों का सबसे बड़ा कारण ओवरलोडिंग सामने आया है। ऐसे में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों को आगामी 10 नवंबर से अपने-अपने जिलों में ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। ओवरलोडिंग में जिम्मेदारी वाहन के मालिक की भी तय की जाएगी।
लिहाजा बस चालक और कंडक्टर के अलावा मालिक के खिलाफ भी बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा धरना प्रदर्शन में नेशनल हाईवे को बाधित करने वालों के खिलाफ भी तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही उन्होंने इसकी जागरूकता के लिए भी अभियान चलाने को कहा।