तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से युवक की मौत, चालक को एक साल की सजा
किच्छा। वर्ष 2018 में हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने डंपर चालक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयेन्द्र सिंह की अदालत ने साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया।
जानकारी के अनुसार कोतवाली किच्छा में वादी छोटे पुत्र अली खान निवासी ग्राम दरउ थाना किच्छा ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 5 मार्च 2018 की सुबह उनका भांजा नईम पुत्र पुत्तन निवासी सिरौलीकलां थाना पुलभट्टा और अफजाल पुत्र आमीन कुरैशी निवासी ग्राम दरउ बाइक से किच्छा से रुद्रपुर जा रहे थे।
जैसे ही वे नालंदा स्कूल के सामने पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को किच्छा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उन्हें रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान नईम की मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर को कब्जे में लेकर चालक शेर सिंह निवासी हजीरा बाजपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चली। मंगलवार को अदालत ने साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शेर सिंह को लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।



