रुद्रपुर/उधम सिंह नगर से रिपोर्ट
उधम सिंह नगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट/पॉक्सो विशेष अदालत ने चर्चित बाजपुर कहलो होटल प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मोनिश सहित होटल संचालक प्रीतपाल सिंह और परमिंदर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।
मामला 13 मई 2023 का है, जब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी इंस्पेक्टर बसंती आर्य ने टीम के साथ बाजपुर रोड स्थित कहलो होटल में छापेमारी की थी। छापे के दौरान एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा और युवक मोनिश को कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, वीडियो फुटेज, नगद राशि, इस्तेमाल हुए कंडोम, कपड़े और एक बोलेरो वाहन भी कब्जे में लिया था। होटल संचालकों पर बिना आईडी कमरा उपलब्ध कराने और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा था।
विवेचना के दौरान कुल 9 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए, मगर अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से परे अपराध सिद्ध नहीं करते। इसी आधार पर तीनों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अदालत ने जमानत बंधपत्र निरस्त करते हुए निर्णय की प्रति जिलाधिकारी और एसएसपी को भेजने के निर्देश दिए।



