रुद्रपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वर्ष 2021 में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मृतक संदीप कुमार के परिजनों को ₹5 लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। यह फैसला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/तृतीय अपर जिला जज श्री मुकेश चन्द्र आर्य द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।
यह मामला थाना किच्छा क्षेत्र के गुरुकुल स्कूल मोड़ की पुलिया का है। 22 अक्टूबर 2021 की रात करीब 9 बजे संदीप कुमार अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी अचानक एक नील गाय सड़क पर आ गई। गाय से बचने के प्रयास में उसकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और वह गिर पड़ा। उसी समय सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए पहले किच्छा और फिर रुद्रपुर ले जाया गया, लेकिन बरेली रेफर करते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव चले गए थे, जिससे पुलिस को सूचना देने में देरी हुई। बाद में मृतक के पिता मुन्ना लाल ने थाना किच्छा में सूचना दी। परिजनों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत ₹25 लाख के प्रतिकर की मांग की थी।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना को वास्तविक मानते हुए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को 45 दिनों के भीतर ₹5 लाख जमा करने का आदेश दिया है। भुगतान में देरी होने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।



