
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही सरकार को पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।





करीब 2 साल और 8 महीने तक चले इस मामले में कोर्ट में 97 गवाह पेश किए गए। यह केस तब सुर्खियों में आया था जब उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक की 19 साल की अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थीं। बाद में पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है।
अंकिता पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। पुलिस की जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो कि एक पूर्व बीजेपी नेता का बेटा है, ने अपने दो कर्मचारियों – सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी।
जांच में यह भी सामने आया कि रिजॉर्ट में रुके एक वीआईपी मेहमान को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से अंकिता ने इनकार कर दिया था, जिसके चलते यह खौफनाक वारदात अंजाम दी गई। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे।