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काशीपुर में 14 साल पहले हुए जसवीर हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा ने तीन दोषियों सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह, और मलकीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही, अदालत ने सुरजीत और कुलदीप पर 60-60 हजार रुपये और मलकीत पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या था मामला?

13 जुलाई 2010 को काशीपुर के ग्राम मुकंदनपुर निवासी बलवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर अपने भतीजे जसवीर सिंह उर्फ लाडी की हत्या का आरोप गांव के ही ईश्वर सिंह, सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह, और मलकीत सिंह पर लगाया था। बलवीर सिंह के अनुसार, आरोपियों ने खेत में पट्टे को लेकर विवाद के दौरान जसवीर के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी ईश्वर सिंह की मृत्यु हो गई। शेष तीन अभियुक्तों के खिलाफ पेश साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध हो गया।

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 60,000 रुपये मृतक जसवीर के परिजनों को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं, यह फैसला न्याय और कानून की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने 14 साल पुरानी इस हत्या का अंत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।

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