*चेक बाउंस मामले में अधिवक्ता को साल की जेल, 10 लाख जुर्माना भी लगाया; पढ़िए पूरा मामला…*

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अल्मोड़ा:-  न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्त अधिवक्ता को दस लाख रुपये का जुर्माना और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस मामले में अधिवक्ता को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम में से 9.90 लाख पीड़ित को और 10 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने को कहा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता दिवान सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला अगस्त 2018 का है। मीरतोला भनोली, अल्मोड़ा निवासी नंदन सिंह नेगी की हल्द्वानी के रहने वाले अधिवक्ता हिमांशु सिन्हा से जान-पहचान थी। नंदन ने हिमांशु को साढ़े नौ लाख रुपये उधार दे दिए।

इसके बदले में हिमांशु ने नंदन को हस्ताक्षर किए दो चेक दिए। पैसा वापस नहीं मिलने पर नंदन ने उक्त दोनों चेक बैंक में लगा दिए, जो बाउंस हो गए। नंदन ने मामले में न्यायालय की शरण ली। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता की अदालत ने आरोपी अधिवक्ता को एक साल कारावास की सजा सुनाई।

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