रुद्रपुर में दहेज के लिए पीड़िता को घर से मारपीट कर निकाला, कोतवाली में भी नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट की शरण में पहुंची महिला

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रुद्रपुर में एक महिला ने विवाह के बाद दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता रीना पुत्री रामकेवल, निवासी कोपा गूलरभोज, गदरपुर, हाल निवासी चामुंडा मंदिर शिव नगर, थाना ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र की रहने वाली है।

पीड़िता ने न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सीडी) / एसीजेएम रुद्रपुर के समक्ष धारा 175(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर थाना ट्रांजिट कैम्प को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाने की मांग की है।

प्रार्थनापत्र के अनुसार, रीना पूर्व में एक किराए के मकान में रहती थी, जहां उसके पड़ोस में अरूण कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। अरूण कुमार ने पीड़िता से विवाह का आश्वासन देकर लगभग डेढ़ वर्ष तक संबंध बनाए। बाद में उसने अपने परिजनों के दबाव में आकर शादी से इनकार कर दिया। इस पर पीड़िता ने थाना ट्रांजिट कैम्प में वर्ष 2025 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे समझौते के आधार पर उच्च न्यायालय नैनीताल से निरस्त करा लिया गया।

आरोप है कि 22 सितंबर 2025 को अरूण कुमार के परिजनों ने रामपुर जिले के एक मंदिर में दोनों का विवाह कराया। विवाह के बाद पीड़िता को दहेज में मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मारपीट, गाली-गलौच और मानसिक उत्पीड़न किया गया।

पीड़िता के अनुसार 1 और 2 दिसंबर 2025 को उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद 20 दिसंबर 2025 को ससुराल पक्ष उसके वर्तमान निवास पर पहुंचा और पुनः मारपीट की। पड़ोसियों की मदद से उसकी जान बच सकी। आरोप है कि जाते-जाते ससुराल वालों ने बिना दहेज लौटने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

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