गदरपुर। सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती अब कानूनी जटिलताओं में बदल गई। बांग्लादेश की नागरिक रजिया बेगम, पुत्री अब्दुल माजिद मियां, निवासी ग्राम पन्जोरा, थाना कालीगंज, जिला गाजीपुर (बांग्लादेश) का मामला सामने आया है। वर्ष 2019 में रजिया फेसबुक के माध्यम से नाजिम कुरेशी, पुत्र कय्यूम कुरेशी, निवासी इस्लामनगर, गदरपुर से संपर्क में आई।
दोनों की मित्रता आगे बढ़ी और रजिया ने वर्ष 2019 में वैध पासपोर्ट व वीजा पर भारत आगमन किया। भारत में रजिया ने 31 मई 2019 को नाजिम से विवाह किया। विवाह के बाद वह वीजा समाप्त होने पर बांग्लादेश लौट गई और बाद में पुनः वीजा लेकर भारत लौट आई।
हालांकि, दिसंबर 2020 में वीजा समाप्त होने के बाद और मई 2024 में पासपोर्ट की वैधता खत्म होने के बावजूद रजिया भारत में अवैध रूप से रह रही थी। वर्ष 2022 से अगस्त 2025 तक रजिया अपने पति नाजिम के साथ हरियाणा में निवासरत रही, इसके बाद वह पुनः गदरपुर में आकर रहने लगी।
हाल ही में पुलिस ने रजिया को डिटेन किया और उसके निर्वासन (Deportation) की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रजिया बेगम के खिलाफ आवश्यक दस्तावेजों की जांच और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
स्थानीय प्रशासन ने भी मामले पर ध्यान देते हुए कहा कि कानून के अनुसार विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सभी विदेशी नागरिकों को अपनी कानूनी स्थिति नियमित रखना अनिवार्य है।
रिपोर्ट में यह मामला इस बात को उजागर करता है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई मित्रता भी कभी-कभी गंभीर कानूनी संकट में बदल सकती है।



