नाबालिग से गैंगरेप मामले में चार दोषियों को उम्रकैद

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काशीपुर के थाना आईटीआई क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

 

विशेष लोक अभियोजक (दांडिक) उमेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां ने थाना आईटीआई में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वह सब्जी बेचकर परिवार चलाती हैं, जबकि उनका बेटा और बहू खेतों में काम करते हैं। घटना 19-20 अगस्त की मध्यरात्रि की है, जब घर पर केवल उनका पति और नाबालिग बेटी मौजूद थे।

 

तभी चार युवक – वेद प्रकाश उर्फ मोहित उर्फ गोलू निवासी सुभाष नगर वैशाली कॉलोनी, मयंक शर्मा उर्फ पंडित निवासी श्यामा पुरम, धीर सिंह निवासी हल्दुआ थारी रामनगर और अजय कुमार निवासी चिल्किया टांडा रामनगर – छत से कूदकर घर में घुसे। आरोप है कि चारों ने महिला के पति और नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और फिर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मौके पर चोरी दिखाने का प्रयास भी किया, ताकि मामला भटका दिया जाए।

 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) संगीता आर्या की अदालत में चला, जहां विशेष लोक अभियोजक ने 12 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

 

पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर अदालत का आभार जताया है।

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