पिता को आजीवन कारावास की सजा
खटीमा। मझोला गांव में युवक की हत्या के दोषी पिता को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
गिधौर गांव, न्यूरिया (पीलीभीत, यूपी) निवासी नेतराम ने 26 नवंबर 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भतीजे हरीश कश्यप को बचपन से पाला-पोसा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे उसके माता-पिता के पास मझोला भेज दिया। वहां उसके पिता हर प्रसाद से उसका अक्सर विवाद होता था।
25 नवंबर 2022 की रात हरीश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके पिता हर प्रसाद ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हर प्रसाद के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
न्यायालय का फैसला:
मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुंचा, जहां पुलिस ने 13 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने हर प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।