रुद्रपुर/ऊधमसिंहनगर: जिले में उपभोक्ताओं की शिकायतों और गैस वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को देखते हुए जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर ने सख्त रुख अपनाया है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी अनिवार्य कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में गोदाम या एजेंसी से सीधे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का वितरण नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार, गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर पहुंचाना होगा। यदि कोई एजेंसी या डीलर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए गोदाम से सीधे गैस वितरण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है।
प्रशासन का कहना है कि कई स्थानों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए खुद गोदाम तक जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। साथ ही, इससे कालाबाजारी और अवैध वसूली की भी आशंका बनी रहती है।
इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के अनुसार सेवाएं मिल सकें। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से गैस एजेंसियों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि कोई गैस एजेंसी होम डिलीवरी से इंकार करती है या अतिरिक्त शुल्क की मांग करती है, तो इसकी शिकायत तुरंत प्रशासन को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद जिले में गैस वितरण व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।




