एनसीएलटी (NCLT) के आदेशों के तहत एरा कंपनी के 102 स्थायी श्रमिकों की बहाली को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (नजूल/प्रशासन) ने की। इस दौरान श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई।
बैठक में एरा श्रमिक संगठन की ओर से महामंत्री दिनेश कुमार, अध्यक्ष सुरेश कुमार, संगठन मंत्री सुनील देवल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रबंधक प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपर जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे वार्ता जारी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में यूनियन महामंत्री दिनेश कुमार ने कहा कि एनसीएलटी की नीलामी शर्तों के तहत 102 स्थायी श्रमिकों को बहाल किया जाना अनिवार्य है। इस पर एडीएम ने भी स्पष्ट किया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2016 की धारा 238 के अनुसार, यदि किसी अन्य कानून या आदेश से टकराव होता है तो NCLT के आदेश सर्वोपरि माने जाएंगे।
बैठक में कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव दिया कि वह सभी 102 श्रमिकों को नई नियुक्ति के आधार पर रखने को तैयार हैं। हालांकि यूनियन ने इसे NCLT के आदेशों के विपरीत बताया और पुरानी सेवा शर्तों के साथ बहाली की मांग दोहराई।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन का दायित्व है कि केंद्रीय कानूनों और NCLT के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोनों पक्षों से सहायक श्रमायुक्त की मध्यस्थता में बातचीत जारी रखने के निर्देश दिए।
बैठक का माहौल शांतिपूर्ण रहा और इसे सकारात्मक माना गया। अगली बैठक 30 अक्टूबर 2025 को जिला स्तरीय समिति की मध्यस्थता में होगी।




