अल्मोड़ा के बैंक मैनेजर से 65 लाख की साइबर ठगी, नाइजीरियाई ठगों को 6 साल तक की सजा

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उधम सिंह नगर में साइबर न्यायालय ने 65 लाख की साइबर ठगी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो नाइजीरियाई नागरिकों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी है। यह फैसला साइबर न्यायालय का इस तरह का पहला निर्णय है।

सहायक अभियोजन अधिकारी दांडिक बसंती गिरि ने बताया कि अल्मोड़ा निवासी सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर सुरेश चंद्र आर्य ने 8 जनवरी 2023 को साइबर क्राइम थाना रुद्रपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बेटे को बेहतर नौकरी दिलाने के बहाने उनसे 65 लाख रुपये की ठगी की गई। जांच में पता चला कि ठगी में नाइजीरियाई मूल के अपराधी शामिल हैं।

 

साइबर क्राइम सेल रुद्रपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए इनबू सिटी लागोस, नाइजीरिया निवासी ओलिव आबुची और गोगोस नाइजीरिया निवासी ओबी फिलिप चैकुबी को दिल्ली से गिरफ्तार किया।

साइबर न्यायाधीश विवेक सिंह राणा की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह मजबूत गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने ओलिव आबुची को दो धाराओं में 4 साल और ओबी फिलिप चैकुबी को छह धाराओं में 6 साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह फैसला साइबर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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