त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में जिला पंचायत वार्ड संख्या 17 (भंगा) से प्रत्याशी बनीं रेनू गंगवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपत्तिकर्ता राजेश सिंह, निवासी भदईपुरा रुद्रपुर ने निर्वाचन अधिकारी को आपत्ति पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि रेनू गंगवार ने नामांकन के दौरान तथ्यों को छुपाया है।
राजेश सिंह के अनुसार, रेनू गंगवार के पति सुरेश गंगवार और ससुर ईश्वरी प्रसाद गंगवार ग्राम बरा की सरकारी बंजर भूमि (खसरा संख्या 922) पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। यह कब्जा तहसील किच्छा के राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों की मदद से लोक निर्माण विभाग और पंचायत की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त किया है। इस फर्जीवाड़े को लेकर वर्ष 2017 में थाना पंतनगर के सिडकुल चौकी में मुकदमा संख्या 32/2017 दर्ज हुआ था, जिसमें IPC की गंभीर धाराएं जैसे 420, 467, 468, 471, 474, और 120B शामिल हैं।
इस मामले में 19 फरवरी 2020 को सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 26/2020 दाखिल किया गया। अब यह मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई की तिथि 8 अगस्त 2025 तय की गई है।
राजेश सिंह ने आरोप लगाया है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी या उसका परिवार पंचायत या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करता है, तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य होता है। बावजूद इसके, रेनू गंगवार ने नामांकन पत्र में यह जानकारी छुपाई है, जो नियमों के खिलाफ है।
आपत्तिकर्ता ने निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर रेनू गंगवार का नामांकन रद्द किया जाए।