*”लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी के मानहानि मामले में HighCourt का बड़ा फैसला” गूगल और X को कोर्ट ने दिया ये आदेश।*

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लोकसभा स्पीकर और बीजेपी सांसद ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से राहत की खबर आई है. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है।

बार एंड बेंच के मुताबिक इससे पहले अंजलि बिरला ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि सोशल मीडिया से उन तमाम पोस्ट्स को डिलीट किया जाए जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पिता प्रभावशाली होने की वजह से यूपीएससी पास की है. वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने एक्स और गूगल को 24 घंटे में ऐसी पोस्ट्स हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसा दावा किया है।

बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया गया था कि अंजलि बिरला अपने पिता कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष होने के प्रभाव के चलते आईएएस अधिकारी बनीं हैं. लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चुनाव और नीट पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के पोस्ट तेजी से वायरल होने लग गए थे।

गौरतलब है कि अंजलि बिरला आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि IRPS अधिकारी बनी हैं. अंजलि बिरला ने साल 2019 में यूपीएसी की एग्जाम दिया था और अप्रैल 2021 में उन्होंने कमीशन जॉइन किया. साल 2023 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की. वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यहां तक कहा दिया कि अंजलि एक मॉडल हैं और अपने पिता के दम पर उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।

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