
Big Breaking” दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने ED द्वारा गिरफ्तारी और ED रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी को वैध बताया है।





बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CM केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, इस मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 3 अप्रैल को लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद मंगलवार, 9 अप्रैल को फैसला आया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, “ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची. ED के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे.”
इसके साथ ही जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए कहा, “यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है. किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है. ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती. जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं.”