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उत्तराखंड में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर वादे से मुकर जाने के ढेरों मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है. यहां युवक की युवती से दोस्ती हुई. बात सगाई तक पहुंची. उसके बाद युवक ने युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बात में उसने शादी करने से इनकार कर दिया. युवक और उसके परिवार का बहाना सुनकर आप माथा पीट लेंगे।

थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने एक युवती के साथ कई साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए. दोनों परिवारों की रजामंदी से सगाई भी हुई. लेकिन कुछ दिनों बाद युवक ने यह कहकर मना कर दिया कि शादी के लिए देवता इजाजत नहीं दे रहा है।

युवती द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आरोपी युवक ने शादी से मना कर दिया और जान से मारने धमकी देने लगा. युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. गढ़ी कैंट निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले युवक को पिछले 9 साल से जानती है. 9 साल पहले ही शादी करने की बात कही थी।

तभी से ही युवक के घर में आना जाना शुरू हो गया था. युवक ने युवती से प्यार की बात अपने पिता को बता दी. इसके बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए. साल 2023 में दोनों की सगाई भी हो गई थी. इस दौरान आरोपी युवक युवती के घर जाया करता था. मौका मिलने पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए. कुछ दिनों से युवक का परिवार शादी की बात पर टालमटोल करने लगा. फोन पर बात होती थी तो यही कहते थे कि दोनों की शादी होगी।

उसके बाद युवक ने अपने जानने वाले को युवती के घर भेजा और कहा कि पैसे ले देकर समझौता कर लो. युवक युवती से शादी नहीं करेगा, ऐसा बोलने के लिए कहा गया है. इस बारे में युवती के पिता ने युवक के पिता से बात करनी चाही तो उन्होंने उन्हें टपकेश्वर मंदिर के पास बुलाया. बातचीत हुई तो युवक के पिता ने कहा कि देवता शादी के लिए मना कर रहा है. ऐसे में शादी नहीं हो सकती है. युवती के पिता द्वारा बार-बार समझाने पर भी युवक के पिता नहीं माने. युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक युवती और उसके पिता के साथ गाली गलौज सहित जान से मारने की धमकी देने लगा।

थाना कैंट प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया है कि युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने पर तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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