अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया, सजा पर फैसला जल्द..

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पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। थोड़ी ही देर में अदालत तीनों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। पूरे उत्तराखंड समेत देशभर की निगाहें इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी थीं।

आपको बता दें कि यह मामला 18 सितंबर 2022 का है, जब वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था, जो घटना के एक सप्ताह बाद, 24 सितंबर को बरामद हुआ। इस जघन्य अपराध ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था।

प्रदेशभर में इस हत्याकांड के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। महीनों तक सड़कों पर जनाक्रोश देखने को मिला और न्याय की मांग की जाती रही।

इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। एसआईटी द्वारा की गई गहन जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने 500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। कुल 97 गवाहों में से 47 गवाहों की अदालत में गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने 19 मई 2025 को बहस के अंतिम चरण में बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी।

अदालत ने आज अपने फैसले में वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। तीनों के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहियां प्रस्तुत कीं..

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