दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग का आरोप: एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के आदेश दिए

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रुद्रपुर। थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी एक विवाहिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली है। पीड़िता के अनुसार, शादी के बाद ससुर की तबीयत खराब होने पर वह अपने पति के साथ उपचार के लिए दिल्ली गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नरौरा, बुलंदशहर निवासी तथा आरके पुरम फौजी कॉलोनी, दिल्ली में रहने वाले चंद्रशेखर चौधरी उर्फ मोदी से हुई, जो कॉलेज के समय उसका सहपाठी रह चुका था। आरोपी ने खुद को भारतीय सेना में कार्यरत बताते हुए रक्षा मंत्रालय, दिल्ली में तैनाती का दावा किया।

पीड़िता का आरोप है कि उपचार के दौरान आरोपी ने परिवार की मदद की और अपने घर पर रुककर इलाज कराने का सुझाव दिया। पति की सहमति के बाद 7 मार्च 2022 की रात आरोपी ने परिवार के सदस्यों को नशीला पदार्थ देकर सुला दिया। पीड़िता के अनुसार, वह भी मूर्छित हो गई और सुबह होश में आने पर उसे दुष्कर्म का एहसास हुआ। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

पीड़िता ने बताया कि बाद में वह रुद्रपुर आकर रहने लगी, लेकिन आरोपी यहां भी आकर दबाव बनाता रहा और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस और निचली अदालत से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर पीड़िता ने एडीजे प्रथम आशुतोष कुमार मिश्रा की अदालत में दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि 6 जनवरी को पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर उचित कार्रवाई का निर्णय लिया जाए।

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