*Uttar Pradesh” सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना, पढ़िए क्या है पूरा मामला…*

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उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट लगाए जाने के मामले में लीक से हटकर जजमेंट दिया है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की ओर से मुहम्मदाबाद थाना अंतर्गत यूसुफपुर के रहने वाले सलमान कुरेशी उर्फ पाटकर के खिलाफ के खिलाफ दर्ज गुंडा एक्ट को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित को हर्जाना दिए जाने का निर्देश भी जारी किया है।

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है कि याचिकाकर्ता सलमान को गोबध अधिनियम के अंतर्गत कोतवाली मुहम्मदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तत्काल उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस की पहल पर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के न्यायालय से नोटिस जारी कर दी गई। नोटिस को चुनौती देते हुए याचिकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया था। इसे स्वीकृत करते हाईकोर्ट ने एक पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए निर्णय दिया है।

गुंडा एक्ट की कार्रवाई को बताया गलत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केवल एक गोवध अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमें को आधार बना कर किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई को गलत माना है। किसी भी अभियुक्त पर थाने में जब तक कई अन्य मुकदमे लंबित नहीं हो और उसके आचार व्यवहार से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा हो।उसकी ओर से समाज को दूषित या गंदगी फैलाने का आरोप नहीं लगा हो। तब तक गुंडा एक्ट लगाना कोर्ट ने उचित माना है।

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