“सोशल मीडिया पर अधिवक्ता को बदनाम कर दी हत्या की धमकी, आरोपी पर धारा 115(2) और 351(3) में मुकदमा दर्ज”

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रुद्रपुर। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपसचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कुमार ताड़वाल को सोशल मीडिया पर बदनाम कर जान से मारने की धमकी देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सतपाल सिंह ठुकराल के खिलाफ आईपीसी की धारा 115(2) और 351(3) के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

 

जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता कमल ताड़वाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि सतपाल सिंह ठुकराल नामक व्यक्ति ने 22 मई 2025 को अपनी फेसबुक आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अधिवक्ता को अपशब्द कहे गए और “जो कोई भी इस अधिवक्ता की हत्या करेगा, मैं उसे अपना सब कुछ दे दूंगा” जैसी सीधी धमकी दी गई।

 

शिकायत के मुताबिक, सतपाल सिंह ने पूर्व में विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजी कार्य और एक गंभीर आपराधिक मामले की प्रारंभिक पैरवी अधिवक्ता से करवाई थी, लेकिन फीस अदा न करने के कारण जब अधिवक्ता ने आगे की पैरवी से मना किया, तो वह रंजिश रखने लगा। उसी के चलते अब सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाकर धमकियां दी जा रही थीं।

 

पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी सतपाल सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 115(2) (हत्या के लिए उकसाना, जो पूर्ण रूप से नहीं किया गया हो) और धारा 351(3) (आक्रामक इरादे से डराने या धमकाने की गंभीर साजिश) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है।

 

अधिवक्ता ने यह भी आशंका जताई है कि आरोपी किसी भी समय उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया सामग्री की फॉरेंसिक पड़ताल भी शुरू कर दी गई है।

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