रुद्रपुर। पॉक्सो विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ के मामले अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त साल 2023 में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनका नाबालिग बेटा अपनी नानी के घर गया हुआ था। उसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले अभियुक्त रोहतास पुत्र अमर सिंह निवासी रुद्रपुर ने उसे बहाने से अपने घर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को गवाहों और सबूतों के अभाव में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।