साइबर ठगी पर कड़ा वार: अब घर बैठे दर्ज होगी ई-जीरो एफआईआर
देहरादून। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच अब पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। एक लाख रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी के मामलों में अब घर बैठे शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए ई-जीरो एफआईआर की नई व्यवस्था लागू की गई है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 173 के तहत शुरू की गई है।
इस पहल का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पीड़ित 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही देहरादून स्थित राज्य साइबर पुलिस स्टेशन में ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को भेज दी जाएगी।
इसके बाद पीड़ित को तीन दिन के भीतर संबंधित थाने में जाकर शिकायत पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके बाद जांच शुरू कर धनराशि की रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे।
ठगों के नए-नए हथकंडे
डिजिटल दौर में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, गेम डाउनलोडिंग और फर्जी आईडी के जरिए लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जागरूकता अभियानों के बावजूद ठग लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों के खाते खाली कर रहे हैं।
इस व्यवस्था की शुरुआत अमित शाह ने 7 मार्च को की थी, ताकि साइबर ठगी के मामलों में तुरंत कार्रवाई हो सके।
क्या बोले अधिकारी
नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से एक लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लागू की गई है, जिससे पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके।
बड़ी राहत
नई व्यवस्था से अब साइबर ठगी के शिकार लोगों को थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय रहते कार्रवाई होने से धन वापसी की संभावना भी बढ़ेगी।



