उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र से जुड़े अपहरण के एक मामले में अदालत का अहम फैसला सामने आया है। मामला 22 अप्रैल 2023 का है, जब एक व्यक्ति ने कोतवाली नानकमत्ता में तहरीर देकर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के बिना बताए लापता होने की सूचना दी थी। पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि ग्राम मूड़झाला, नानकमत्ता निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू किशोरी को अपने साथ ले गया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को सकुशल बरामद किया और आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट व अपहरण की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं एफटीएससी संगीता आर्य की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने छह गवाह पेश किए।
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पाक्सो एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया, जबकि अपहरण का आरोप सिद्ध होने पर गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



