कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार पुलिस को करना पड़ा मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है मामला

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रूद्रपुर।

ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में लूट और जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। फुलसुंगा शिव गार्डन कॉलोनी निवासी सौरभ शर्मा द्वारा धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए माननीय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रथम सीनियर सिविल जज, रूद्रपुर ने थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

पीड़ित के अनुसार 29 नवंबर 2025 की रात वह अपनी दुकान से स्कूटी द्वारा घर लौट रहा था, तभी जनपद रोड पर सुच्चा बदमाश और उसके तीन अज्ञात साथियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने डंडे और हॉकी से बेरहमी से मारपीट की, चाकू से जान से मारने का प्रयास किया और आईफोन-13, सोने की चेन तथा 74 हजार रुपये नकद लूट लिए। हमले में पीड़ित का हाथ टूट गया और उसे गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद पीड़ित ने थाना ट्रांजिट कैंप में सूचना दी, मेडिकल कराया और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपी। आरोप है कि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर मोबाइल बरामद करने के बावजूद न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही कड़ी कार्रवाई की। कई बार शिकायत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।

कोर्ट के आदेश के बाद थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने अभियुक्त सुच्चा बदमाश और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है।

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि जब तक अदालत का हस्तक्षेप न हो, क्या पीड़ित को न्याय मिलना संभव है।

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