कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई

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काशीपुर। कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 7.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वही ₹5 हजार रुपए राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।

रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के पार्टनर अभिनव अग्रवाल ने वर्ष 2016 में न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि उनकी फर्म सीमेंट व सरिया बेचने का कारोबार करती है। मोहल्ला खत्रियान निवासी मैक्स कंप्यूटर के स्वामी अंकुर गुप्ता ने उनकी फर्म से सीमेंट व सरिया उधार लिया था। जिसके बदले में उन्हें 7 लाख 51 हजार 274 रुपए का एक चेक आईडीबीआई बैंक का दिया था। जब उसने उक्त चेक को अपने बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया।

चेक बाउंस होने के बाद अभिनव अग्रवाल ने अंकुर गुप्ता को कानूनी नोटिस दिया। नोटिस के बावजूद उसके रुपए वापस न करने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट की शरण ली। लगभग 9 साल तक चले मुकदमे के बाद अब न्यायिक मजिस्ट्रेट (जू.डि.) पूनम टोडी ने अभिनव अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अंकुर गुप्ता को 7.70 लाख रुपए का जुर्माना व 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। आदेश में कहा कि 7.70 लाख में से 7 लाख 65 हजार रुपए अभिनव अग्रवाल को दिए जाएंगे। शेष पांच हजार रूपए राजकोष में जमा किए जाएंगे। पांच हजार रूपए जमा न करने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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