लापरवाही से युवक की मौत के मामले में बस ड्राइवर को सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला”

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न्यायालय ने लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर युवक की जान लेने के मामले में आरोपी चालक करनपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम/द्वितीय अपर सिविल जज (सीडी) श्वेता पांडेय की अदालत ने आरोपी को 1 साल का सश्रम कारावास और 2,000 के जुर्माने से दंडित किया है।

आरोपी करनपाल ने 4 अप्रैल 2017 को रुद्रपुर कोतवाली गेट के पास बस को तेज व लापरवाही से चलाते हुए युवक विवेक को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विवेक बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था और ड्राइवर के कहने पर वह बस का पहिया चेक करने उतरा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ।

वादी राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण 9 अप्रैल को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सके। मामले में पुलिस ने करनपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाह पेश किए गए, जिनके साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने करनपाल को दोषी माना। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी और उसे तुरंत उप-कारागार हल्द्वानी भेजा जाए।

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