बागेश्वर निवासी एक महिला ने रुद्रपुर के प्रॉपर्टी डीलर और प्लॉट विक्रेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कुमाऊं कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि लाखों रुपये चुकाने के बावजूद उन्हें आज तक खरीदी गई जमीन पर न तो कब्जा मिला, न ही नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई।
शिकायतकर्ता श्रीमती मंसा देवी पत्नी चंचल सिंह गढ़िया, निवासी ग्राम बमसेरा, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर ने आयुक्त कार्यालय में एक हस्तलिखित पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उन्होंने 1 दिसंबर 2018 को रुद्रपुर निवासी संतलाल पुत्र देशराज से अलास्का ग्रीन-2 कॉलोनी में स्थित 30×60 वर्गफुट का एक प्लॉट (कुल 1800 वर्गफुट) खरीदा था। इस सौदे में सतपाल यादव नामक प्रॉपर्टी डीलर की मध्यस्थता रही, जिसका कार्यालय भी अलास्का ग्रीन कॉलोनी में ही है।
मंसा देवी का आरोप है कि रजिस्ट्री होने के बावजूद आज तक जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हुई। जब उन्होंने पटवारी से संपर्क किया तो पता चला कि जिस जमीन का बयाना किया गया, वह वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। क्षेत्रीय पटवारी मुनीश गिरी ने मौके पर जाकर जांच की और बताया कि संबंधित प्लॉट की कोई पहचान नहीं है, ऐसे में नामांतरण संभव नहीं।
पीड़िता ने कमिश्नर से आग्रह किया है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और प्रॉपर्टी डीलर सतपाल यादव के माध्यम से उनकी दी गई रकम उन्हें वापस दिलवाई जाए।
उन्होंने अपनी शिकायत में भुगतान का पूरा विवरण भी संलग्न किया है, जिसमें नकद और बैंक माध्यमों से कुल लगभग 11 लाख रुपये का भुगतान दर्शाया गया है। इसमें कैश, चेक और NEFT से किए गए ट्रांजेक्शन शामिल हैं, जिनकी तिथियां वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक फैली हैं।
पीड़िता ने आयुक्त कार्यालय से अपेक्षा की है कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्षों को तलब करें और उनके साथ हुई वित्तीय ठगी से उन्हें राहत दिलाएं।
रुद्रपुर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी..
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी महिला को उसका हक मिल पाता है या नहीं।